रघुवर सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर राज्य में रह रहे भूमिहीन और शरणार्थियों को जमीन देने एवं बेघरों को घर देने के लिए अहम फैसला। 2 एकड़ या उससे कम भूमि वाले लोगों को भूमिहीन मानते हुए घर के लिए 12.5 डिसिमिल और खेती के लिए 5 एकड़ की भूमि दी जा सकती है। #SewaKe3Saal
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बंदोबस्त की हुई भूमि उत्तराधिकारियों के नाम से नामांतरण किया जा सकेगा पर बिना अनुमति के किया गया हस्तांतरण अवैध होगा और स्वतः रद्द हो जाएगा।सरकारी कार्यालय और नेशनल हाईवे, मुख्य सड़क के दोनों ओर की 150 मीटर से दूर होने वाली भूमि ही बंदोबस्त या नियमितीकरण की जा सकेगी
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वन भूमि, शमशान, हड़गड़ी, कब्रिस्तान, सरना/मसना स्थल, गोचर, नदी, नाला, पहाड़, आम रास्ता के उपयोग में आने वाली जमीन तथा वैसी भूमि जो सार्वजनिक उपयोग में हो उसका बंदोबस्त या नियमितीकरण नहीं होगा।
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शहरी एवं कस्बों की सरकारी भूमि का भी बंदोबस्त नहीं होगा लेकिन बंग्लादेश एवं बर्मा से आए हुए शरणार्थियों के मामले में शहरी एवं कस्बों की सरकारी भूमि का भी बंदोबस्ती या नियमितीकरण हो सकेगा।
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वैसे लोग या परिवार जो कभी बंदोबस्ती या नियमितीकरण का लाभ ले चुके हैं उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा।
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Sir, please spare some time to take a look at my complain no 2017/50756 it's about mdr 193 road construction which is under your ministry.
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sir jis tarah balllu Hamrey yaha se uutthav ho raha........ushsey yeh baat toh saff hai ki ........majdur aaj bhi majbur
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